विदेशों में चिकित्सा शिक्षा के लिए NEET-UG जनादेश
सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनएमसी के विनियमन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आता है, जिसे 2018 में पेश किया गया था। यह नियम यह बताता है कि भारतीय छात्र जो विदेशी विश्वविद्यालयों में एमबीबी का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें एनईईटी-यूजी परीक्षा पास करना होगा। इसके अतिरिक्त, विदेश में अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौटने वाले छात्रों को देश में लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों के रूप में अभ्यास करने के लिए आगे के मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस विनियमन ने छात्रों के लिए अनावश्यक बाधाओं का सामना किया, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, नियम को “निष्पक्ष और पारदर्शी” और कानूनी रूप से वैध घोषित किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विनियमन किसी भी वैधानिक प्रावधानों का खंडन नहीं करता है, चिकित्सा शिक्षा और पेशेवरों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानकीकृत परीक्षण के महत्व को बनाए रखता है।
सुप्रीम कोर्ट का औचित्य
जस्टिस ब्र गवई और के। विनोद चंद्रन, जो बेंच का हिस्सा थे, ने फिर से पुष्टि की कि एनईईटी-यूजी की आवश्यकता सभी भारतीय छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा का एक समान मानक सुनिश्चित करती है, चाहे वे जहां भी अध्ययन करें। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विनियमन निरंतरता बनाए रखने और भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्रवेश करने वाले चिकित्सा पेशेवरों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है।
यह निर्णय भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा की अखंडता और मानकीकरण को संरक्षित करने के लिए NEET-UG जैसे सामान्य प्रवेश परीक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है।
फैसले का प्रभाव
इस फैसले में भारतीय छात्रों को विदेश में एमबीबीएस को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान में प्रवेश मांगने से पहले NEET-UG परीक्षा को साफ कर दें। अदालत के फैसले ने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा मानकों को पूरा करने के महत्व को और रेखांकित किया, यहां तक कि भारत के बाहर अपनी डिग्री हासिल करने वालों के लिए भी।
अंत में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2018 में NMC द्वारा स्थापित नियामक ढांचे को बनाए रखता है, NEET-UG की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करने में कि देश भर में चिकित्सा पेशेवर उच्च शैक्षिक और पेशेवर मानकों को बनाए रखते हैं।
(द्वारा संपादित : अजय वैष्णव)