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Repeal of Section 377 and triple talaq, new criminal laws to be part of CBSE curriculum

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अधिकारियों के अनुसार, भारतीय न्याया संहिता को, ट्रिपल तालक और सेडिशन जैसे पुराने कानूनों को निरस्त करना, और धारा 377 की धारा 377 से नीचे की ओर सीबीएसई के कानूनी अध्ययन पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित और जून में शासी निकाय द्वारा पुष्टि की गई यह निर्णय-वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को नए कानूनों का अध्ययन करते हुए देखेंगे जिन्होंने औपनिवेशिक-युग के क़ानूनों को बदल दिया है, साथ ही लैंडमार्क निर्णयों और सिद्धांतों के साथ, जिन्होंने भारत के कानूनी ढांचे को फिर से आकार दिया है।

“The legal studies textbooks for classes 11-12 were introduced over five years ago to build foundational legal literacy among senior secondary students. Since then, India’s legal framework has undergone major reforms, including the repeal of key colonial-era areas and enactment of Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) in 2023-24, क्रमशः आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह, “बैठक के मिनट पढ़े गए।

सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामग्री विकास एजेंसी संलग्न हो सकती है कि अद्यतन पाठ्यपुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार हों।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पाठ्यपुस्तकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के साथ गठबंधन किए गए आधुनिक, आकर्षक शिक्षाशास्त्र के अनुसार डिजाइन किया जाएगा।”

पहली बार 2013 में कक्षा 11 में सीबीएसई द्वारा और 2014 में कक्षा 12 में, कानूनी अध्ययन कानून, सार्वजनिक नीति या शासन में करियर पर नजर रखने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पेशकश के लिए एक आला ऐच्छिक से विकसित हुआ है।

अप्रैल 2024 में, शिक्षा निदेशालय ने 29 अतिरिक्त स्कूलों में अपने रोलआउट को मंजूरी दी, प्रिंसिपलों से “सीबीएसई द्वारा पूछी गई सभी औपचारिकताओं को पूरा करने” का आग्रह किया।

यह भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा शुल्क विनियमन बिल पास करता है, AAP के संशोधन अस्वीकृत



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